लोकसभा निर्वाचन में इन मतदाताओं के लिए रहेगी डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा

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इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 26-इन्दौर में समाविष्ट 08 विधानसभाओं के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी की जाना है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 18 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाकर 28 अप्रैल को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा तथा 29 अप्रैल तक नाम वापसी की प्रकिया पूर्ण की जाना है। मतदान की तारीख  13 मई 2024 नियत है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचक नामावली में इंगित दिव्यांगजन एवं कोविड-19 से प्रभावित एवं संदिग्ध की श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा सभी बीएलओ., सेक्टर ऑफिसर और सुरवाईजरों को आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशानुसार बीएलओ संबंधित मतदान केन्द्र क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजन एवं कोविड-19 से प्रभावित एवं संदिग्ध की श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं के घर जाएंगे एवं संबंधित निर्वाचकों को प्रपत्र 12-D देंगे और उनसे विहित प्रारूप में पावती प्राप्त करेंगें। बीएलओ निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावतियों को संबंधित विधानसभा सेगमेंट के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में समय-सीमा में जमा करायेंगे।  यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वहां बीएलओ अपना संपर्क विवरण देगा तथा अधिसूचना से 05 दिनों के भीतर पुनः जाकर इसे एकत्र करेंगे।
निर्वाचक, डाक मतपत्र से मत देने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यदि वे डाक मतपत्र से मत देने के लिए अपना विकल्प देते हैं तो बी.एल.ओ. अधिसूचना से 05 दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से 12-D में भरा गया प्रपत्र एकत्र करेंगें और उसे संबंधित विधानसभा सेगमेंट के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएंगे।
यदि कोई अनुपस्थित मतदाता दिव्यांगजन श्रेणी का है जिसने डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प दिया है, का आवेदन (प्रपत्र 12-D) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन संबंधित समीचिन सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ होना चाहिए।
कोविड-19 से प्रभावित एवं संदिग्ध के प्रकरण में सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र की प्रति भी संलग्न की जाना अनिवार्य होगी। सबंधित सेक्टर ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पर्यवेक्षण के अधीन बीएलओ द्वारा प्रपत्र 12-D के वितरण और संग्रहण की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस तरह प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु पदस्थ बीएलओ, सेक्टर ऑफिसर एवं सुपरवाईजर के पर्यवेक्षण में फार्म 12-D का वितरण पूर्ण कर पावती 03 दिवस में एवं नोटिफिकेशन के जारी तिथि से 05 दिवस के पूर्व एकत्रीकरण किया जाकर पूर्णता के साथ अधिकृत किये गये, संबंधित विधानसभा सेगमेंट के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगें।