प्रचार का खर्च निर्वाचन व्यय में जोडा जाएगा
इंदौर 31 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान अखबार और टीवी चैनलों में विज्ञापनों और पेड न्यूज की मॉनिटरिंग करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा – निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी जायेगी।
प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। अभी तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अखबार में प्रकाशित कराए जाने वाले समाचार, विज्ञापन और अलग-अलग चैनल पर दिखाए जाने वाले विजुअल पर ही नजर रखी जाती थी। बदलते समय के साथ अब इस बार के लोकसभा निर्वाचन में सोशल मीडिया की पोस्ट को भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। चुनाव के खर्चे में सोशल मीडिया का खर्च भी जोड़ा जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार के निर्वाचन में चुनाव खर्च की प्रक्रिया में सोशल मीडिया को भी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह भ्रामक और गलत सूचनाएं और फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी पूरी नजर रखी जायेगी और उन पर कार्यवाही भी की जायेगी। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर कानूनी धाराओं के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।