योजना क्रमांक 54 प्रेस काम्प्लेक्स में आवंटित भूखंडों के संबंध में बोर्ड बैठक दि 29 नवंबर 2020 में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर जनहित याचिका क्रमांक 11616/2020, तथा रिट पिटिशन क़्र. 376/2010, 435/2012 एवं 2583/2012 में पारित आदेश दिनांक 4 सितंबर 2020 के क्रम में प्राधिकारी बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे 5 भूखंड जो स्थल पर रिक्त पाए गए हैं जो कि आवंटन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं उन 5 भूखंडों पर पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जावे, उक्त बोर्ड निर्णय के क्रम में भूखंड क्रमांक 14,15,23,24 व 26 को जो क्रमशः यू एन आई, मालव समाचार, दैनिक नवीन, बिंदास न्यूज़पेपर एवं राजीव टाइम्स को आवंटित थे, में पुनः प्रवेश की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पांच संबंधितो को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत सूचना पत्र भेजे जा कर सुनवाई का अवसर दिया गया था, दिनांक 21 नवंबर 2020 को उक्त 5 भूखंड धारियों में से सुनवाई हेतु 4 भूखण्डधारी ही उपस्थित हुए, सुनवाई उपरांत न्यायालय सक्षम प्राधिकारी सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को भूखंडों का कब्जा प्राधिकारी के कार्यपालन यंत्री को 24 घंटे के अंदर सौपे जाने हेतु आदेश जारी किए गए,आदेश मे कब्जा न सोंपे जाने की दशा में एकपक्षीय कब्जा लेने की कार्यवाही का भी उल्लेख था,निर्धारित अवधि में क़ब्ज़ा ना सौंपे जाने पर प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक 22 नवंबर को उक्त 5 भूखंड क्र 14 , 15 , 23 , 24 एवम 26 जिनका अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग क्रमशः 26.94 करोड़ , 22.28 करोड़ , 17.68 करोड़ , 20.91 करोड़ एवं 26.28 करोड़ कुल लगभग 114 करोड़ है ,का कब्जा प्राप्त कर लिया है।