लखनऊ। सपा नेता आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2019 हेट स्पीच मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने उन्हें दो साल की सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है।
आजम खान ने साल 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना इलाका में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आरोप है कि आजम खान ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, पहले मामले में रामपुर से ही उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। आजम खान की विधानसभा सदस्यता साल 2022 में ही रद्द कर दी गई थी।