भोपाल : राज्य राजमार्ग-39 के इस हिस्से को पूरा करने के लिए ठेकेदार को 18 माह का समय दिया गया था। मार्च 2020 में समय सीमा पूरी होने के बावजूद काम अधूरा ही रहा।इस हिस्से से गुजरते सौ से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में तीन दर्जन से ज्यादा लोगो की मौत हो चुकी है।
इस मामले दायर जनहित याचिका में राज्य शासन सितंबर 2020 से जवाब नहीं दे सका। लिहाजा पांच माह से याचिका लंबित है। जबकि इंदौर उच्च न्यायालय के ही एक प्रशासनिक न्यायमूर्ति का आदेश प्रभावशील है जिसमें कहा गया था कि यदि समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तब एक पक्षीय निर्णय लिया जा सकता है। शासन को आज युगलपीठ ने चार सप्ताह का समय तीसरी बार दिया है। आगामी सुनवाई 10 मार्च 2021 को हो सकती है।