खरगोन कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी राजेन्द्र लखोरिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का कारावास व 7500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दरअसल 7 वर्ष पूर्व भू अभिलेख से संबंधित नकल निकालने पंहुचे एक फरियादी से अतिरिक्त 500/- रुपए की मांग की थी। जिसके बाद लोकायुक्त ने ट्रेप की कार्यवाही को अंजाम दिया।
कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रकाश सोलंकी ने जानकरी देते हुए बताया कि 28-5-2015 को आवेदक अजय गुप्ता उज्जैन ने पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को पत्र लिखा था। जिसमें भू- अभिलेख खरगोन के प्रकरण में जो कि डायवर्सन से संबंधित है। इस पूरे प्रकरण की नकले प्राप्त करने के लिए जमा राशि के अतिरिक्त 500/- रुपए रिश्वत की मांग की थी।
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आवेदक के द्वारा इस पूरे मामले से उन्हें अवगत करवाया गया। जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा निरीक्षक आशा सेजकर को जांच कर कार्यवाही के लिए आदेशित किया। इस दौरान लोकायुक्त की कार्यवाही में आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद आरोपी राजेन्द्र लखोरिया सहायक ग्रेड-3 नकल शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला खरगोन को रिश्वत लेने के आरोप में 4 वर्ष के कारावास व 7500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।