विजय माल्या के प्रत्यर्पण में हो रही देरी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ‘कारण पता नहीं’

Akanksha
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर उससे प्रत्यर्पण कि गोपनीय प्रक्रिया पर जवाब तलब किया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा कि, यूके में प्रत्यर्पण की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लेकिन अब वहां हमारी जानकारी के बिना कोई गुप्त प्रक्रिया शुरू हो गई है।

वही, जस्टिस यूयू ललित कि पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि, “प्रत्यर्पण कि गोपनीय प्रक्रिया में हम पक्ष नहीं, बता नहीं सकते कि यह कब तक चलेगी।” साथ ही सुप्रीम कोर्ट नेविजय माल्या के वकील से पूछा कि- ‘यूके का सुप्रीम कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति दे चुका है, फिर आपके मुवक्किल इस कोर्ट के समक्ष कब पेश होंगे। आखिर कौन सी गोपनीय प्रक्रिया चल रही है? वह कब खत्म होगी? इस पर जवाब दाखिल करें।’

सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर माल्या के वकील ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दे कि, 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।

आपको बता दें कि विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने बच्चों को 40 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को इस मामले में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। इसके बाद भी माल्या ने कोर्ट के आदेश पर अपनी संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा सही-सही नहीं बताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही अब सजा के लिए माल्या को कोर्ट के समक्ष पेश होना है।