मुंबई : आशंका है कि देश की आर्थिक राजधानी ‘मायानगरी’ मुंबई पर आतंकी हमला कर सकते हैं और इसके लिए मुंबई पुलिस सचेत हो गई है. जानकारी मिली है कि आतंकी इस हमले को ड्रोन या मिसाइल से अंजाम दे सकते हैं. प्रदेश के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को इस जानकारी से अवगत कराया है. इसके बाद से मुंबई पुलिस ने अलर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं.
मुंबई में ड्रोन व उड़ाई जाने वाली अन्य वस्तुओं को बैन कर दिया गया है. जारी आदेश में बताया गया है कि आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही लोग ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल या पैरा ग्लाइडर की मदद से मायानगरी मुंबई को निशाना बना सकते हैं. आशंका है कि आतंकी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं.
30 अक्टूबर से लागू होगा आदेश…
इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 30 अक्टूबर से लागू होगा. वहीं इस आदेश का समापन 28 नवंबर को होगा. मुंबई पुलिस ने ख़ुफ़िया विभाग के पत्र के पश्चात सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हवाई मिसाइल और पैराग्लाइडर के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है.