गाड़ी चलाते हुए फोन पर की बात तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना, नियमों में बदलाव

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लखनऊ। गाड़ी चलाते समय फोन पर बाते करना वर्जित है बावजूद इसके कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता या ये कह लें कि प्रशासन ने इस पर अब तक कोई सख्ती नहीं बरती है। गाड़ी चलाते समय चालक फोन पर बात ना करें इस लिए उत्तर प्रदेश में अब इसके लिए जुर्माना निर्धारित कर दिया है।

यूपी में अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने के लिए चालक को 10 हजार तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूपी सरकार ने मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इस पर यूपी सरकार ने 16 जून को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया था जिसका शासनादेश अब जारी कर दिया है।

आदेश में बताया गया है कि दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना लगेगा। जबकि दोबारा फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन ने हेलमेट ना पहनने वालों के लिए भी सख्ती का रुख अपनाया है। नए आदेश के अनुसार अब से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।