इंदौर : अवैध खनिज उत्खनन के संबंध में अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर सुयश एक्जिम प्रायवेट लिमिटेड डेव्हलेपर एवं लाभम प्रापर्टीज प्रायवेट लिमिटेड की बिल्डिंग परमिशन स्थगित रखने के संबंध में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अभय बेड़ेकर ने नगर निगम को पत्र लिखा है।
श्री बेड़ेकर ने नगर निगम आयुक्त से अनुरोध किया है कि जब तक उक्त डेव्हलेपर/ भू-स्वामी द्वारा वांछित राशि जमा नहीं करा दी जाती है, तब तक इनकी बिल्डिंग परमिशन स्थगित रखी जाये। इस संबंध में संबंधितों को निर्देशित भी करें। उन्होंने मुख्य सिटी प्लानर को निर्देश दिये है कि उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
सुयश एक्जिम प्रायवेट लिमिटेड डेव्हलेपर के डायरेक्टर अनिल पिता डूंगरमल पोत्दार तथा लाभम प्रापर्टीज प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्यनारायण पिता मोहन लाल मंत्री के विरूद्ध अवैध खनिज उत्खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित है।