हाईकोर्ट पहुंचा सुशांत का घरेलू सहायक, मांगा 10 लाख हर्जाना, ये है मामला

Ayushi
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sushant singh rajput

सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच लगातार जारी है। लेकिन अब तक इस केस में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। इस केस में नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो, सीबीआई, ईडी सब लगातार जांच में लगे हुए है। ऐसे में अभी हाल ही में सुशांत के घर पर काम करने वाले नौकर ने गैरकानूनी रूप से नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, उस व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कि है। साथ ही उस व्यक्ति ने सरकार से 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। दरअसल, उस व्यक्ति के हिसाब से एनसीबी ने उसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा था। जो कि अनुच्‍छेद 21 और अनुच्‍छेद 22 का उल्‍लंघन है।

आपको बता दे, इस याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस कार्णिक की पीठ 6 नवंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल, एनसीबी ने याचिकाकर्ता को ड्रग्स कनेक्शन के चलते पकड़ा था। उन पर ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया था। लेकिन उन्हें 2 हफ्ते में रिहा कर दिया गया था। उन्हें 6 सितंबर को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एनसीबी की रिमांड में 9 सितंबर तक भेज दिया गया था। इसी पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसे कोर्ट के सामने 36 घंटे से अधिक समय के बाद पेश किया गया।

यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और संविधान के अनुच्‍छेद 22 का उल्‍लंघन है। नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ऐसा करना होता है। याचिकाकर्ता को 7 अक्‍टूबर को रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया था। वहीं एनसीबी ने इसपर दावा करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को 5 सितंबर को रात आठ बजे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन तत्‍काल उसकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई। बल्कि उसे 6 सितंबर को सुबह 11:40 बजे उसके भाई को फोन करने की अनुमति दी गई। एनसीबी ने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया।