सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- शिक्षण संस्थान स्कूल फीस में करें कटौती

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स्कूल फीस को लेकर आए दिन पेरेंट्स फीस माफ़ करने कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन कक्षाए ही जारी हैं ऐसे में स्कूलों की रनिंग कॉस्ट काफी कम हो गई हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को फीस में कटौती करनी चाहिए।

जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं वहीं स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए शिक्षा दी जा रही है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को फीस कम करनी चाहिए क्योंकि मौजूदा हालत में स्कूलों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं बंद हैं इसलिए स्कूलों की रनिंग कॉस्ट भी कम हो गई है।

जानकारी के अनुसार, जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ का कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को महामारी के चलते लोगों द्वारा फेस की जा रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और इन संस्थानों को आगे बढ़कर इस कठिन समय में पैरेंट्स और स्टूडेंट्स की सहायता करना चाहिए। स्टूडेंट्स द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई सुविधाओं के संबंध में स्कूल फीस न लें। आगे कहा गया कि कानून में, स्कूल प्रबंधन को उन गतिविधियों और सुविधाओं के संबंध में फीस नहीं लेनी चाहिए जो मौजूदा हालात के कारण स्टूडेंट्स द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं।

इस तरह की गतिविधियों पर ओवरहेड्स के संबंध में भी फीस की मांग करना मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में शामिल होने से कम नहीं होगा। यह एक फैक्ट है और इस पर न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है कि पूर्ण लॉकडाउन के कारण, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूलों को लंबे समय तक खोलने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन की इस दौरान ओवरहेड्स और विभिन्न वस्तुओं जैसे पेट्रोल / डीजल, बिजली, रखरखाव लागत, जल शुल्क, स्टेशनरी शुल्क, आदि पर बचत भी हुई है।