आज सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसाद मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करे। वहीं केंद्र की मांग भी कोर्ट ने खारिज कर दी। केंद्र ने कहा कि एसआईटी की निगरानी के लिए एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होना चाहिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद मामले में फैसला सुना दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी जांच के आदेश दिए।जस्टिस गवई ने कहा कि हम स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं। जिसमें 2 CBI के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से हो।
केंद्र सरकार की ओर से इस दौरान पेश हुए साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही SIT के सदस्यों पर पूरा भरोसा है। साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी सलाह है कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए।