Indore News : केरोसिन माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

Shivani Rathore
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इंदौर (Indore News) : कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम द्वारा विगत दिवस इंदौर जिले में केरोसिन की कालाबाजारी में संलग्न व्यक्तियों तथा संबंधित भंडारण स्थलों की औचक जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि केरोसिन डीलर द्वारा उनको दिए गये लाइसेंस पर निर्धारित किए गए कार्य क्षेत्र में ही व्यापार किया जा सकता है, उससे भिन्न क्षेत्र पर नहीं।

लेकिन खाद्य विभाग की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ केरोसिन डीलर्स गोपनीय तरीके से भिन्न क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे तथा कुछ डीलर्स के लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुके थे। उक्त सभी डीलर्स द्वारा अवैध रूप से केरोसिन का व्यापार जिले में किया जा रहा था। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में कुल 9 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है तथा छ: डीलर्स के विरुद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर श्री आनंद गोले द्वारा अपने कर्तव्यों में बरती गई लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अमले द्वारा इंदौर जिले के केरोसीन थोक विक्रेताओं के केरोसीन भंडारण स्थल सर्वे क्रमांक 61/6 पटवारी हल्का नं.17 ग्राम निरंजनपुर देवास नाके के पास आकस्मिक जांच की गई थी।

जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाले नीले केरोसीन के थोक विक्रेताओं के पास उक्त भंडारण स्थल पर नीला केरोसीन संग्रह करने की विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई थी। साथ ही उक्त परिसर में खड़े केरोसीन टैंकर्स के फ्यूल टैंक की जांच करने पर 3 केरोसीन टैंकर्स के फ्यूल टैंक में नीला केरोसीन पाया गया अर्थात् तीनों टैंकर केरोसीन से चलित पाये गये थे। जिसमे मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 एवं केरोसिन (उपयोग पर निर्बधन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण 53 हजार 185 लीटर नीला केरोसीन, 4 टैंकर एवं अन्य सामग्री जप्त की गयी थी ।