उच्च शिक्षा मंत्री का बयान, कहा- छात्र को कॉलेज में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है

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मध्यप्रदेश: उच्च शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दिया विवादित आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको लेकर कहा है उच्च शिक्षा विभाग आदेश को वापस लेगा। जब लोकसभा, विधानसभा में प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता तो छात्र को कॉलेज में प्रवेश लेने से भी नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय में गुण-दोष के आधार पर सजा तय होती है। ऐसे में लोकतंत्र में छात्र-नेताओं द्वारा लोक-हितेषी मुद्दों के आंदोलन पर प्रकरण दर्ज होते है। केवल अपराध दर्ज होने से छात्र को दाखिला लेने से नहीं रोक सकते है। इसके अलावा मंत्री ने कमिश्नर को भी आदेश दिया है कि वह आदेश वापस लें।