कलेक्टर आशीष सिंह की विशेष पहल, खुले बोरवेल की जानकारी देने पर जिला प्रशासन देगा प्रोत्साहन राशि

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इंदौर : प्रायः यह देखने में आता है कि नलकुप/बोरवेलों में पानी सुख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकुपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकुपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 852/रीएडीएम/2024 इन्दौर दिनांक 18.04.2024 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकुपों / बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के सम्बंध में आदेश जारी किया गया है एवं उक्तानुसार अनुपयोगी नलकुपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर, धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए है।

अतः आम जनमानस की सुरक्षा एवं उक्त आदेश का कढ़ाई से पालन कराए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्दौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए है, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक G-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. – 9926734403 पर समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक देवें। सूचना सही पाए जाने पर सम्बंधित को 10000/- (अक्षरी दस हजार रूपये) प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।