उज्जैन। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी शॉपिंग मॉल को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शर्तों के अधीन खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। अनुमति केवल शॉपिंग माल्स खोलने की दी गई है। शॉपिंग माल्स में स्थित सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पुल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेमझोन और इससे मिलते-जुलते सभी स्थानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत माल के अन्तर्गत लार्ज गेदरिंग, किसी भी तरह का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनीटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से करना होगी।