सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, SC ने कहा- सीधे यहां क्यों आए? बेल चाहिए तो हाईकोर्ट जाएं

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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आप यह सारी बातें दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखते?

जस्टिस नरसिम्हा (Justice Narasimha) ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा (Chandrachud and Narasimha) की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते। सीजेआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है. उसे पहले आजमाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि इस तरह से रोजाना यहां सौ मामले आने लगेंगे। आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी। पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते रविवार गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में 5 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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