सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल आयकर विभाग 3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, आयकर विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार यानी आज सुनवाई हुई, इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग को जून महीने में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कहा कि हमने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि यह चुनाव का समय है। इसलिए हम इस पैसे की वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में होनी चाहिए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपनी ओर से की गई मांग को टाल रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चुनाव तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में होनी चाहिए।
चुनाव ख़त्म होने तक कोई कार्रवाई नहीं
वहीं कांग्रेस की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1995-96 से अब तक 3500 करोड़ की मांग की गई है जबकि याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है। मामले की सुनवाई अगस्त महीने में होनी चाहिए, तब तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई न करे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।1700 करोड़ रुपये को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।