भोपाल : मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के ख़िलाफ़ लगातार कड़े कदम उठा रही है. शिवराज सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए धर्म स्वतंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) को मंजूरी प्रदान कर दी है. साथ ही इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है. 28 दिसंबर से मध्यप्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था, हालांकि कोरोना के कारण सत्र स्थगित कर दिया. गया था. सत्र के स्थगित होने के बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई है.
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बता दें कि, अध्यादेश में शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. साथ ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना अभी लगाया जाएगा. इससे पहले सोमवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि, ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 सहित जितने भी विधेयक विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण हम सदन में नहीं ला पाए, उन्हें कल मंगलवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में अध्यादेश के माध्यम से लागू करेंगे. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे.”
पहले विधानसभा सत्र में पारित होना था अध्यादेश…
बता दें कि, पहले सरकार की योजना इस अध्यादेश को विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र में पेश करके पारित करने की थी, हालांकि सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया था. ऐसे में सरकार ने इस अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी प्रदान की है.