Shiv Sena MLA Disqualification Case Live: महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले को पढ़ते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंंदे गुट की शिवसेना को ही असली माना गया है। फैसले में इसका ध्यान रखा गया है।
स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन किया गया था वह असंवैधानिक था।यह संशोधन ECI के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। चुनाव आयोग के पास एक ही संविधान संशोधन दर्ज है जो 1999 में हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग में रखा गया संविधान ही मान्य होगा।
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 के बाद से संगठन चुनाव नहीं हुए। इसीलिए उसी को आधार माना जाएगा। चुनाव आयोग के पास जो रिकॉर्ड हैं उसी के आधार पर फैसला किया गया हैं, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरा अधिकार क्षेत्र सीमित है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा। शिवसेना का एक गुट अलग हुआ।