शहडोल: राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने पर 3 पटवारी निलंबित, 1 तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस

Deepak Meena
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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने 3 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं 1 तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इन पटवारियों को किया गया निलंबित:

रामदिन सिंह, पटवारी, ब्यौहारी तहसील
गजराज सिंह, पटवारी, गोहपारू
प्रिया पटेल, पटवारी

इन अधिकारियों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस:

लक्ष्मण पटेल, तहसीलदार, गोहपारू
शिवकुमार सिंह, प्रभारी नायब तहसीलदार, ब्यौहारी
रामकिशोर पदमाकर, नायब तहसीलदार, गोहपारू
क्यों हुई कार्रवाई?

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 मई 2024 से 25 मई 2024 तक जिले में नक्शा तरमीम कार्य, ई-केवाईसी और पीएम किसान योजना से संबंधित कार्यों के लिए विशेष राजस्व अभियान चलाया गया था। इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस दौरान गंभीर लापरवाही बरती, जिसके कारण अभियान के लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। यह कार्रवाई जिले के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आदेश की करते रहे अनदेखी

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार निर्देशों के बावजूद भी नक्शा तरमीम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है। आपका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के निपयम 3 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।

तीन दिन की मोहलत

कलेक्टर ने जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर आप अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब सन्तोषजनक न होने की दशा में आपके विरुद्ध मप्र, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।