SC का NIC को बड़ा आदेश, कहा- हमारी वेबसाइट से हटाएं PM मोदी की फोटो

Ayushi
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनआईसी को एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और भेजे जाने वाले मेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नारों को हटाया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल में “सबका साथ, सबका विकास” के नारे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कथित विवाद को समाप्त करने के लिए कहा है।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को जानकारी दी है कि सबका साथ और सबका विकास’ नारा और और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा लगाई गई थी। दरअसल, NIC सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल सेवा प्रदान करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनजाने में हुई गलती को लेकर कुछ लोगों ने विवाद पैदा करने की कोशिश की है।

इसको लेकर एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के संज्ञान में लाया गया कि शीर्ष कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल में सबसे नीचे एक तस्वीर है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है।

आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ई-मेल ने उन्हें उस तस्वीर को हटाने का निर्देश दिया था, जिसे NIC ने शीर्ष अदालत की तस्वीर के साथ बदल दिया है। एक अधिकारी ने ई-मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें नारे की जगह कोर्ट की तस्वीर और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी।