सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी है। ”शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा,“हम इस बात से संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं है या समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है, जो दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तदनुसार, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।