सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरल स्थित मुस्लिम संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की अपील की थी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपके पास कोई तथ्य हो सकता है, लेकिन हम दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने यहां एक शर्त को तौर पर कहा है।