बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट का फ़ैसला, आतंकी आरिज को फांसी

Rishabh
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नई दिल्ली: सालों पहले देश की राजधानी दिल्ली का बाटला हाउस इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा था, उस इलाके में हुई मुठभेड़ पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। ये बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े केस में कई साल;से सुनवाई चल रही है। इस बाटला हाउस से जुड़े एक केस में साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था जिसके बाद कोर्ट ने आज इसकी सजा का एलान किया गया है।

बता दें कि ये आतंकी आरिज खान इस घटना के बाद कई सालों से फरार था जिसके बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। 8 मार्च को कोर्ट ने इसे दोषी करार किया था और आज बटला एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है, साथ ही कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है।

बटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने आज आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। यम मामला पिछले कई सालों से चल रहा है और वर्ष 2013 में एक अन्य आरोपी शहजाद अहमद सजा हुई थी।