इन्दौर: आयुक्त प्रतिभा पाल को ओपन एम.ओ.एस. में अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त द्वारा संबंधित भवन अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। भवन अधिकारी ओ.पी. गोयल ने बकाया कि, झोन क्रमांक 13 के अंतर्गत अन्नपूर्णा रोड पर स्थित तथा थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पिकांको कालोनी में मकान नंबर 169 (दो भाग) में स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त फ्रंट एवं साइड के ओपन स्पेस में किए गए निर्माण कार्य को नगर निगम की रिमूहल गंेग द्वारा हटाया गया।
उक्त स्थल पर विगत 4 वर्षों से डा. शिवकुमार जोशी एवं ईश्वर भारद्वाज के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि फ्रंट एमओएस में गोवर्धन भोयले द्वारा दो मंजिला सीढ़ी बनाए जाने से उनका हवा-पानी, उजाला रुक गया है तथा इसी भवन के दूसरे भाग में प्रमोद शर्मा द्वारा साइड के एमओएस में उनकी दीवार से लगकर सीढियां बनाकर कवर कर लिया है, जिससे की सुखाधिकार का हनन होने से उन्हें आपत्ति है। इस बाबद सीएम हेल्प लाइन में पिछले कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी।
नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत निर्माणकर्ता द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया गया था। नगर निगम द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद कोर्ट से स्टे हटने के बाद दिनांक 09.02.2021 को अवैध निर्माण का रिमूव्हल लगाया गया था, परंतु इस दिनांक को निर्माणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में आवेदन लगाने के बाद एक दिन का स्थगन दिए जाने से रिमूव्हल कार्यवाही नहीं की जा सकी। नगर निगम द्वारा अभिभाषक नवीन नवलखा के माध्यम से जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद तथा कोर्ट से स्टे हटने के बाद आज दिनांक 17.02.2021 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रिमूव्हल की तारीख नियत की गई।
आज दिनांक को नगर निगम की रिमूव्हल गैंग जिसमें पोकलैन मशीन, जेसीबी एवं लेबर गैंग के माध्यम से उक्त खुले एमओएस को कवर करके किए गए स्वीकृति से अधिक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल, तथा भवन अधिकारी, ओ.पी.गोयल, भवन निरीक्षक दीपक गरगटे, सहायक रिमूव्हल अधिकारी बबलू कल्याणे, कृष्णा श्रीवास्तव तथा झोन 13 के भवन सहायक रवि वानखेडे एवं निलेश पण्डया उपस्थित थें।