भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन कर रहे 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा दिया है। इसके साथ ही RBI ने 5 कोआपरेटिव बैंकों पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने CITY बैंक पर सबसे ज्यादा 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है और बैंक ऑफ बड़ौदा पर करीब 4.34 करोड़ इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इस वजह से RBI ने लिया एक्शन
अन्य निजी क्षेत्र के सिटी बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक बता दे RBI ने इस बैंक पर आरोप लगाया है कि वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और वित्तीय सेवाओं की आऊटसोर्सिंग के लिए RBI की गाइडलाइन्स सही तरिके से का पालन नहीं कर रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा पर लार्ज कॉमन एक्सपोजर के सेंट्रल रिपोजिटरी को बनाने से संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप है, जबकि चेन्नई के सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक को लोन और एडवांस के नियमों का पालन नहीं करने पर उस बैंक को दोषी पाया गया है।
ग्राहक पर नहीं पड़ेगा असर
RBI ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इन 3 बैंकों पर जुर्माना गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं होने की वजह से लगाया गया है। इसका असर उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन पर नहीं पड़ेगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार RBI ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें उन्हें जुर्माने से बचने के लिए सफाई देने को कहा गया है।
5 कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल
जानकारी के नियमानुसार इससे पहले RBI ने अलग अलग नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था। इनमें महिला सेवा सहकारी बैंक, और सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं। इन बैंकों पर 25 हजार रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है।