नई दिल्ली। रेप और हत्या जैसे मामलों में जेल की हवा खा रहा आरोपी बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ सकता है। बाबा राम रहीम ने प्रशासन से पैरोल की मांग की हैै। इस मामले में जब हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णा पंवार से सवाल किया तो उनका कहना है कि जेल में बंद कोई भी अपराधी दो साल बाद पैरोल का हकदार होता है, अगर उसका आचरण अच्छा रहता है, तो वह अपने लिए दो साल बाद पैरोल मांग सकता है।
आरोपी बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि जेल में बाबा का आचरण अच्छा है। ऐसी रिपोर्ट एसपी जेल ने दी है। बाकी किसी कैदी को पैरोल देनी है या नहीं इसका फैसला कमिश्नर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम ने कृषि कार्य के लिए 42 दिन के लिए पैरोल मांगी हैं। इधर, पैरोले मामले को लेकर सिरसा पुलिस सतर्क हो गई है और अपनी एक रिपोर्ट सिरसा के डीसी को सौंपेगी। इसके बाद डीसी अपनी रिपोर्ट रोहतक के मंडल आयुक्त को देगी, तब जाकर राम रहीम की पैरोल पर फैसला होगा।
गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी से यौन शोषण और पत्रकार छतरपति हत्या की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। राम रहीम ने जेल अधीक्षक से डेरे के कृषि कार्यों के लिए 42 दिनों की पैरोल की मांग की थी। इसके बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा के डीसी को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके आधार पर राम रहीम को पैरोल दो जानी है।