कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हुई राजस्थान सरकार, नियमों में किया बदलाव

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने मई तक रेड अलर्ट घोषित किया है. राज्य सरकार ने इन हालातों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है. प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे. शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.

सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा. जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है.