राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। इसको रोकने के लिए गहलोत सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। दरअसल, हाल ही में सरकार ने राजस्थान में 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में सुबह 5 बजे से निजी यात्री वाहन के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाई है।
इस दौरान केवल निजी वाहनों को इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही अनुमति दी जाएगी। दरअसल, राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहत घातक बनती जा रही है। इसको रोकने के लिए पहले राजस्थान गृह विभाग ने 23 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी। वहीं आज एक बार फिर 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है।
जानकारी के मुताबिक, आज जो नई गाइडलाइन जारी की गई है इसमें सरकार द्वारा काफी सख्ती की गई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना अधिकृत अनुमति के यात्री निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना देने के साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर महामारी अधिनियम-2005 के तहत और राज्य सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।