Rajasthan: कोरोना ने शादियों पर लगाया ग्रहण, लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू

Akanksha
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जयपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण देशभर में एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या और सीमित कर दी है। महामारी के इस कहर ने अब सभी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने के साथ साथ अब गहलोत सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू का भी एलान कर दिया है। महामारी का कहर राजधानी जयपुर और जोधपुर (Jodhpur) में तेजी से बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने संशोधित गाइडलाइन (revised guideline) जारी की है। नए गाइडलाइन के मुताबिक शादियों (marriage) में अब 100 की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इस दौरान शादी में शामिल होने वाले लोगों को डबल डोज के साथ कोरोना वैक्सीनेट (Corona vaccination) होना अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew) भी लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा।

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बता दें कि, गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में शादी समारोह, मेला (fair), जुलूस, रैली (Raily) में 50 लोगों की संख्या तय कर दी है। इससे अधिक होने पर कार्रवाई होगी। आयोजक को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। शादी के लिए बाकी कोरोना नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।

यहां जानिए नई गाइडलाइन
– राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे।
– कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे।
– विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य।
– शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
– धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे।
– लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
– 9 जनवरी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद।
– रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है।
– बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं।