क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा इनामी आरोपी, मैनेजर पद का दुरुपयोग कर की थी करोड़ों की धोखाधड़ी

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इंदौर: पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकरणों में फरार एवं इनामी आरोपियों की पतारसी एवं धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(अपराध एवं मुख्यालय) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गुरू प्रसाद पाराशर को इंदौर शहर में अपराधो में फरार आरोपियों की पतारसी एवं धरपकड करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में आरोपियों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना संयोगितागंज के अपराध क्रमांक 262/19, 502/19, 292/19, 553/19,461/19 के पांच अपराधो में धारा 420, 467, 468, 471,120 बी,34, 409 भादवि के प्रकरण में आरोपी राजकुमार मीणा फरारी काट रहा हैं। जिसपर क्राईम ब्रांच की टीम व थाना संयोगितागंज के द्वारा संयुक्त कारवाही में मुताबिक योजना के घेराबंदी कर आरोपी राजकुमार पिता कांडूराम मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी– म.नं. 117 स्वामी विवेकानंद नगर नाकोड़ा स्वीट्स के सामने बंगाली स्क्वेयर के पास इंदौर मूल निवासी– सेक्टर 19 प्रताप नगर जयपुर, राजस्थान को पकडा ।

आरोपी राजकुमार मीणा जो की आंध्रा बैंक शाखा छावनी इंदौर के तात्कालिक ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, जिन्होंने अपने साथी आरोपियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में फरियादी की गैर मौजूदगी में फरियादी की फर्म अलमास बिल्डर्स के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर, बिना आवेदक की जानकारी के चेकबुक इश्यू कर फर्जी हस्ताक्षर चेक पर करते हुए , कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करीब 02 करोड़ रुपए का घोटाला कर कर ठगी करी जिसपर फरियादी के द्वारा थाना संयोगितागंज में अपराध क्रमांक 262/19 का कायम कराया गया।

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इसी तरह एक और फरियादी को प्लॉट और मकान के नाम पर लोन अप्रूव करने का बोलकर आरोपी द्वारा आवेदक को बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाकर कोरे चेको पर हस्ताक्षर करवाकर फरियादी के नाम से अप्रूव 25 लाख का लोन राशि को अपने साथी आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर धोखाधडी की जिसपर फरियादी द्वारा थाना संयोगितागंज में क्रमांक अपराध 502/19 का पंजीबद्ध कराया गया था। एवं एक और फरियादी के साथ बैंक मैनेजर आरोपी राजकुमार और उसके साथियों आरोपियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फरियादी को आंध्र बैंक में खाता खुलवाकर समस्त निजी दस्तावेज प्राप्त करते एवं बैंक चेक पर हस्ताक्षर करवाकर उनका दुरुपयोग कर प्लॉट पर 7 लाख का मुद्रा लोन एवं सिलिकॉन वैली में फ्लैट के नाम से 20 लाख फर्जी लोन अप्रुव करवाकर उक्त राशि को किसी अन्य व्यक्ति के में ट्रांसफर कर किसी धोखा धडी की गई थी जिसपर फरियादी के द्वारा थाना संयोगितागंज में क्रमांक अपराध 533/19 का पंजीबद्ध कराया गया था।

पूछताछ में आरोपी राजकुमार के द्वारा इसी तरह पद का दुरुपयोग कर कई लोगो के साथ फर्जी लोन अप्रूव कर उक्त राशि को किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर कर करोड़ो रुपए की धोखाधडी करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना संयोगितागंज में कई अपराध पंजीबद्ध होने एवं उक्त अपराधो में लंबे समय से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी की भरसक कोशिश की गई परन्तु आरोपी की गिरफ्तारी नही हो पा रही थी, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पांच प्रकरणों में कुल 40,000/- रुपये इनाम की उद्घोषणा की गई थी। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना संयोगितागंज द्वारा की जा रही है।