इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं एवं राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट को मॉकपोल संबंधी जानकारी प्रदाय करने हेतु पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व उसमें मॉकपोल कराया जाता है तथा मॉकपोल के पश्चात् मशीन को पुन: मतदान हेतु तैयार किया जाता है। इस दौरान 6 चरणों की कार्यवाही संपादित की जाती है। इन चरणों में मॉकपोल के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत वोट डालने के पश्चात् क्लोज बटन दबाया जाता है, रिजल्ट बटन दबाकर परिणाम प्राप्त किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ईव्हीएम मशीन से प्राप्त परिणाम का व्हीव्हीपेट की पर्चियों से मिलान हो, कंट्रोल यूनिट से मॉकपोल डाटा हटाने के लिए क्लियर बटन दबाया जाता है, व्हीव्हीपेट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियां बाहर निकालकर उन पर्चियों के पीछे मॉकपोल स्लीप की सील लगाई जाती है तथा टोटल का बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को बताया जाता है कि अब कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट नहीं है। इसी तरह व्हीव्हीपेट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर दिखाया जाता है कि उसमें भी कोई भी पर्ची नहीं है।
ईव्हीएम तथा व्हीव्हीपेट मशीन की विश्वसनीयता एवं राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के बीच विश्वास सृजन करने की दृष्टि से इस लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर इन छ: चरणों की जानकारी प्रदाय करने के आशय से पोस्टर लगाए जाएंगे।