दलित दूल्हे की बारात में भारी संख्या में पहुंचे पुलिस कर्मी, जानिए क्या है पूरा मामला

pallavi_sharma
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देश में जाति का जहर किस तरह से घुला हुआ है इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि एक दलित दूल्हे को अपनी बारात पुलिस के साथ निकालनी पड़ी.जहाँ एक और सामाजिक समरसता के कई उदाहरण समाज में दीखते हैं ऐसे ये सामने आना अत्यंत दयनीय है, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी ड्रम जाती के लोगो को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है ऐसे में कुछ दबंगो ने न केवल समाज का अपितु देश का भी नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ऐसा ही एक मामला उज्जैन के नागदा थाना अंतर्गत आया है, जहां एक दलित दूल्हे की बारात पुलिस सुरक्षा में निकालनी पड़ी मामले पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

नागदा तहसील से 20 किलोमीटर दूर गांव भटेरा है. जहां दलित परिवार ने लड़के अर्जुन की शादी थी. मंगलवार को दूल्हे अर्जुन के भाई नरेंद्र की थाना नागदा में आवेदन दिया की सोमवार रात गांव के सवर्ण समाज के हरी सिंह, गुमान सिंह, राय सिंह ने उसके भाई के बाना बनौली को रोका, जाती सूचक शब्द कहे, डराया धमकाया की बारात नहीं निकलने देंगे.

पिता ने की कार्रवाई की मांग

इसके बाद दूल्हे के भाई ने आवेदन दिया था की सोमवार शाम दूल्हे की बनोली निकाली तो गांव के ही सवर्ण समाज के तीन युवकों ने बनौली को रोक जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया धमकाया. दूल्हे के पिता रमेश ने कहा हम अजा वर्ग के हैं. परिवार में शादी की रस्में विधि पूर्वक हो, शांति पूर्ण हो यही चाहते हैं और बदमाशों पर कार्रवाई हो.

पुलिस ने लिया एक्शन

मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. नागदा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने बताया भटेरा गांव में दलित परिवार है, जिनके बेटे अर्जुन की शादी है. परिवार में दूल्हे के भाई ने आवेदन दिया था. पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी. मामले में जांच के बाद तीन आरोपी बनाए है, जिन्हे जल्द न्यायालय पेश किया जाएगा. बारात सुरक्षित निकली है. कोई तनाव वाली बात नहीं है.

मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बारात में सुरक्षा दी. आरोपी हरी सिंह, गुमान सिंह, राय सिंह के विरुद्ध धारा 341, 294, 506, 34, 3(1)द, घ, 3(2) अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में प्रकरण दर्ज कर तीनो आरोपी को गिरफ्तारी कर लीया गया. इन्हें जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा.