पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में उपयोग होने वाले समान किए बरामद

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इंदौर: पुलिस कमीश्नर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में चोरी, लूट, डकैती एवं संपत्ति संबंधी अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस कमीश्नरेट को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अति. पुलिस आयुक्त इंदौर मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन-3 इंदौर धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा चोरी, लूट, डकैती के अपराधों मे लिप्त संदिग्ध बदमाशो की धरपकड़ के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अति. पुलिस उपायुक्त जोन-3 इंदौर राजेश रघुवंशी व सहा. पुलिस आयुक्त (हीरानगर) डी.एस. येवले के द्वारा थाना प्रभारी थाना हीरानगर निरी. सतीश पटेल को चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती एवं संपत्ति संबंधी अपराधो पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड करने हेतु निर्देशित किया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य में थाना हीरानगर पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते 04 बदमाशो के साथ 01 विधि विरूद्ध बालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।


इसी कडी मे दिनांक 14-15.06.2022 की रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एम. आर. टेन ब्रिज नाले के पासकुछ लोग बैठकर तलवार, चाकू, एवं अन्य सामग्री के साथ पेट्रोल पंप को लूटने की बात कर रहे है, उक्त सूचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल फोन से उनि शिवराज सिंह ठाकुर, रात्रि गश्त अधिकारी बीट मे लगे आरक्षक एवं अन्य बल को तत्काल चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा के पास में बुलाया एवं मुखबिर से मिली सूचना से सभी को अवगत कराया गया एवं बदमाशों की घेराबंदी के लिए समस्त स्टाफ को 03 अलग- अलग टीमों में बांटा गया तथा विधिवत घेराबंदी कर 04 आरोपियो व एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालकको डकैती की योजना बनाते विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपियों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध इंदौर शहर के थानों में विभिन्न किस्म के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण-

(1) हर्ष चौधरी पिता गणपत चौधरी उम्र 19 वर्ष निवासी ए-2/257 स्कीम नंबर 136 निरंजनपुर जिला इंदौर

(2) नारायण पिता राजकरण यादव उम्र 19 वर्ष नि. 352 कबीटखेड़ी जिला इंदौर।

(3) उत्कर्ष उर्फ सन्नी पिता पंकज निगम उम्र 19 वर्ष नि. 1020 कबीट खेड़ी जिला इंदौर।

(4) दीपक पिता गोपाल शर्मा उम्र 21 साल नि. श्याम नगर जिणेश्वर स्कूल के पास इंदौर।

(5) 01 विधि विरूद्ध बालक।

उक्त आरोपियो के विरुद्ध धारा 399, 402, भादवि तथा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी है। आरोपियो से उक्त घटना के अतिरिक्त अन्य घटनाओ के संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 01 देशी पिस्टल, 01 कारतूस 03 खटकेदार धारदार चाकू, मिर्च पाऊडर भी जप्त की है।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी हीरानगर निरी. सतीश पटेल, उनि. शिवराज सिंह ठाकुर, सउनिं रामसिंह मौर्य, सउनि. राजूलाल कथीरिया, प्र.आर. विनोद पटेल, आर. विशाल जादौन, आर. इमरत यादव, आर. जितेन्द्र गोयल, आर. मुकेश जादौन, आर. विजय सिंह गौर, आर. अनिल परमार, आर. रेवाशंकर चौहान, आर. सुमरन की सराहनीय भुमिका रही है ।