CM केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका खारिज, HC ने कहा- ये कार्यपालिका का मामला, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते

Share on:

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अपने पद से हटाने वाली याचिका को किया खारिज। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है। हम इस मामले में आदेश नहीं दे सकते है। यह कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि पूरी होने पर आज रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि अरविंद जी आज तथाकथित दिल्ली शराब नीति मामले में एक बड़ा खुलासा करेंगे। केजरीवाल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

इस बीच, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा आप विधायकों को तोड़ने और उन्हें पैसे, वाई प्लस सुरक्षा और यहां तक कि एमपी सीट का लालच देने की कोशिश कर रही है।

उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि वह कथित शराब नीति घोटाले पर “बड़ा खुलासा” करेंगे। बुधवार को, केजरीवाल कानूनी राहत पाने में विफल रहे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन-शोधन मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने अदालत से ईडी की हिरासत से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया था, यह तर्क देते हुए कि चुनाव के ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ थी।