बॉम्बे हाई कोर्ट में सिद्धिविनायक मंदिर के खिलाफ दायर हुई याचिका, जाने क्या थी वजह

Akanksha
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मुंबई। कोरोना काल के चलते सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार की मदद करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। आरोप है कि कोई भी मंदिर ट्रस्ट इस तरह से सरकार की आर्थिक मदद नहीं कर सकता।

दरअसल, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ रुपयों मदद की है। बता दे की इसमें 5 करोड़ कोरोना संकट के लिया था और बाकि 5 करोड़ की मदद शिव भोजन के लिए किया था। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वही याचिका में कहा गया ,”कोई भी मंदिर ट्रस्ट इस तरह से सरकार की मदद नहीं कर सकता इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ की मदद करना मंदिर ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है।”

इसके साथ ही याचिका में आरोप लगते हुए कहा कि,”सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल लगातार बढ़ाना मंदिर ट्रस्ट के नियम के खिलाफ है, जबकि सरकार की मदद करने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया जो कि अनुचित है।” अब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट को 4 हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी फंड रिलीज नहीं किया जा सकता।