इंदौर : जिला प्रशासन द्वारा सराफा में सोमवार से सिर्फ और सिर्फ होलसेल व्यापारियों के लिए सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ माल के डिस्पेचिंग, व कारीगर का माल जमा करने करने की परमिशन दी गई है, इस दौरान कोवीड गाइडलाइन का पूर्ण पालन होना आवश्यक है।
इस दौरान कोई भी रिटेल व्यापारी को अपनी दुकान किसी भी सूरत में नही खोलना है, यह सरकारी आदेश है, इसमें रिटेल व्यापारी की दुकान खुली पायी जाती है, या होलेसल व्यापारी के यहां कोई ग्राहक पाया जाता है या समय का उलंघन होता है तो, नियमानुसार चालान, दुकान सील आदि की कार्यवाही की जा सकती है, ऐसी स्थिति में सराफा एसोसिएशन कोई मदद नही कर पाएगा। सरकारी अधिकारी नियमित दौरा कर सकते है।
यह परमिशन कड़क नियमों के साथ दी गई है, इसका अक्षरशः पालन हो , उल्लंघन करने वालों को स्वतः जवाब देना होगा व निपटना होगा।
रिटेल व्यापार कब खुलेगा उस पर भी अगले सप्ताह गाइडलाइन आ सकती है, सरकार इस बार सख्त है, व गाइडलाइन का पूर्ण पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।कोई भी सरकारी व्यक्ति या अधिकारी से अभद्रता नही करें, ऐसा करने पर प्रशासन 151 के तहत कार्यवाही कर सकता है।*
विशेष….
सिर्फ सराफा एसोसिएशन के अधिकृत मेसेज को ही पढ़कर पालन करें, व्हाट्स एप्प के अन्य मेसेज सही हो जरूरी नही, बिना कंफर्म किये आगे शेयर ना करें।
निवेदक : इंदौर चांदी सोना जवाहारात एसोसिएशन