इंदौर में जिम,योगा क्लासेस और ब्यूटी पार्लर खोलने पर मिली अनुमति, शर्ते लागु

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इंदौर। 5 माह तक घरों में कैद रहने के बाद अब आप अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम , चेहरा संवारने के लिए ब्यूटी पॉर्लर तथा शरीर को तरोताजा रखने के लिए योगा क्लास जा सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने केंद सरकार की अनलॉक गाइड लाइन को देखते हुए जिम, योगा क्लास तथा ब्यूटी पॉर्लर के संचालन की अनुमतियां जारी कर दी है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि उक्त संचालकों को इन शर्तों के आधार पर परमिशन दी गई है कि उन्हें निर्देशो का पालन करना होगा। अगर उल्लंघन किया तो 100 रु का स्पॉट फाइन किया जाएगा। चोइथराम ओर निरंजनपुर सब्जी मंडियों के संचालन के लिए कुछ नई व्यवस्था की है।

सब्जी मंडियों की व्यवस्था
🏵️ चोइथराम फल, सब्जी-आलू-प्याज मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी का संचालन 1 अगस्त से सुनिश्चित किया गया है।

ऐसे होगा संचालन
🏵️ चोइथराम ओर निरंजनपुर मंडियों मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
🏵️ दोनों मंडियों का संचालन रविवार को नहीं किया जा सकेगा।
🏵️ चोईथराम मंडी में किसानों का रात्रि में 11.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक आगमन सुनिश्चित किया गया है। इस आदेश के माध्यम से इस मंडी में आने वाले किसानों को रात्रीकालीन कफ्र्यु से छूट प्रदान की गई है।
🏵️ मंडियों के संचालन के लिए बनाए गए रूल्स का पालन नही करने पर यह कि स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जाएगी।

योगा ओर जिम को अनुमति
🏵️ अनलॉक – 3 की गाइड लाइन के अनुसार शहर की योगा ओर जिम संस्थान 5 अगस्त से प्रारंभ होगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एसओपी (SOP) जारी की जा रही है तथा उक्त संस्थाओं द्वारा इस एसओपी की शर्तो का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
लायब्रेरी ओर ब्यूटी पॉर्लर को अनुमति
🏵️ शहरी क्षेत्र में लाईब्रेरी ओर ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए प्रशासन ने अनुमति जारी कर दी है। इन संस्थानों में भी इनके एसोसिएशन
द्वारा तैयार एवं प्रशासन को प्रस्तुत एस.ओ.पी. का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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किल कोरोना अभियान 1 अगस्त से
* किल कोरोना अभियान 1 से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा।
* अभियान के तहत जनजागरूकता, मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिग
नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों द्वारा जनप्रतिनिधियों के
सहयोग से कार्यक्रम होंगे।
* इस अवधि में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, धरना प्रदर्शन तथा ऐसा कोई भी आयोजन जिसमें भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, प्रतिबंधित रहेगी ।
* निर्देशो का पालन नही करने पर होगी स्पॉट फाइन की कार्यवाही। स्पॉट फाइन की राशि 100 रु प्रति व्यक्ति रखी गई है।
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स्कूल कालेज बंद
🏵️ अनलॉक -3 की गाइड लाइन के तहत स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाए, कोचिंग संस्थाए 31 अगस्त तक बंद रहेगी। इसी तरह
ऑनलाईन /Distance Learning को संचालित करने की अनुमति रहेगी।