पेंशन विभाग ने पेंशनभोगी को महंगाई से राहत देने के लिए जारी किए आदेश

Akanksha
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दिल्ली : कैबिनेट द्वारा 14 जुलाई, 2021 को लिए गए निर्णय पर अमल करते हुए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और रेलवे के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित) को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) का 28% करने के आदेश 22.07.2021 को जारी कर दिए हैं, जो 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अप्रत्‍याशित स्थिति को देखते हुए पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की तीन अतिरिक्त किस्‍तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं, पर रोक लगा दी गई थी।

अब सरकार ने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 28% करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि में 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किस्‍तों को समाहित या शामिल कर दिया गया है। 01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई राहत की दर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 17% पर यथावत रहेगी।