कोविड नियमों का पालन न करने पर लगेगा 100 रुपये का अर्थदण्ड

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भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा कोविड-19 के जिला प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कोविड की गाइड-लाइन का पालन न करने वालों के विरुद्ध 100 रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाये एवं प्राप्त राशि को रेडक्रॉस सोसायटी में जमा करायें। मंत्री श्री सिंह अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में विकासखण्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अनूपपुर जिले में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर अतिथि यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन लेवल जाँचने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उसे उचित इलाज के लिये भेजें। जाँच के बाद ही शहर में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश दें। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज यदि बाहर पाये जायें, तो उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया जाये।

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बैठक में उपस्थित जन-प्रतिनिधियों से अपील की कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलायें। प्रभावित क्षेत्रों में मिनी माइक्रो कंटेनमेंट बनायें एवं लोगों की अनावश्यक आवाजाही को रोकें। उन्होंने कहा कि किल-कोरोना अभियान और टेस्टिंग जारी रखी जाये। लोग स्वयं निर्धारित करें कि वे मास्क लगायें, निर्धारित दूरी बनाये रखें एवं ब्लैक फंगस के प्रति लोगों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस के लिये अभी से पृथक से कोविड केयर सेंटर बनायें जायें एवं आवश्यक उपकरण एवं दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया सिंह, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, संसद सदस्य श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री बृजेश गौतम एवं पूर्व उपाध्यक्ष विंध्य विकास प्राधिकरण श्री रामदास उपस्थित थे।