पैन कार्ड भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसका उपयोग आयकर भरने से लेकर पहचान के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। आपके पैन कार्ड में कोई भी गलत जानकारी भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने पैन कार्ड को हमेशा अपडेटेड रखें।पैन कार्ड का प्रयोग आप बैंकिंग सेवा के लिए करते हैं। पैन कार्ड का प्रयोग पहचान एवं वित्तीय लेनदेन के लिए भी किया जाता है, लेकिन कई बार गलती से अगर आपको दो पैन कार्ड बन गए हो तो कीजिये ऐसा
पैन कार्ड का इस्तेमाल आप वित्तीय लेन देन और अपनी पहचान के लिए करते हैं। कई दफा गलती से एक या इससे ज्यादा पैन कार्ड भी लोगों के बन जाते हैं। यह पैन कार्ड हालांकि सही पहचान और डिटेल के आधार पर ही बनते हैं लेकिन 2016 से पहले बहुत सी शिकायत आयकर विभाग को मिली। इन शिकायत में दो से ज्यादा पैन कार्ड होने की बात सामने आयी।
एक से ज्यादा पैनकार्ड बनाने पर होती है सजा
आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना है। यह सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
एक से अधिक पैन कार्ड से छुटकारा पाना आसान नहीं है। एक से ज्यादा पैन कार्ड अगर हैं तो यह गैर कानूनी तो है ही साथ ही धोखाधड़ी भी है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका पैन कार्ड किस वार्ड यानी किस सर्किल से बना है।
पैन कार्ड मुख्यतौर पर आयकर विभाग ही देता है। हर पैन कार्ड का एक वार्ड होता है। इस वार्ड का पता आप आयकर विभाग की साइट पर जाकर पता कर सकते हैं। वार्ड का पता करने के बाद आप अपने वार्ड के अफसर से मिलने का समय ले सकते हैं।
यह एक आसान प्रक्रिया है। समझने के लिए, दिल्ली में आयकर विभाग दफ्तर में अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो आप अपने वार्ड का पता करने के बाद वार्ड अफसर से मिले। यहां आपको एक आवेदन देना होगा। साथ ही 100 रुपये के एक बांड पेपर पर अपने और दूसरे पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। वार्ड अफसर आपके पैन कार्ड की ऑनलाइन जांच करेगा और आपको एक रिसीविंग देगा।
आवेदन के साथ आपको अपने और दूसरे ओरिजिनल पैन कार्ड जमा कराने होंगे। पैन कार्ड सरेंडर की इस प्रक्रिया में कभी कभार 30 से ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। लेकिन, इस प्रक्रिया पर आपको नजर रखनी होगी। और आयकर विभाग की साइट पर जाकर जहां पैन कार्ड स्टेटस है वहां अपने पैन कार्ड का स्टेटस पता करना होगा।
हालांकि मौजूदा दौर में यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, लेकिन पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको आयकर विभाग या पैन कार्ड के वार्ड दफ्तर का एक चक्कर जरूर लगाना पड़ेगा।