PAN-Aadhar Linking: इनकम टैक्स विभाग ने दिया अलर्ट, 31 मार्च 2023 से पहले नहीं किया ये काम तो पैन हो सकता है निष्क्रिय

pallavi_sharma
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PAN Card and Aadhar Card

क्या आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है?  और अगर नहीं है तो फौरन कर लें वर्ना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने सभी पैन होल्डर्स से कहा है कि वैसे सभी पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना बेहद जरूरी है.

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्स 1961 के तहत पैन होल्डर्स जो Exempt कैटगरी के तहत नहीं आते हैं उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना होगा. वैसे पैन कार्ड जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जायेंगे यानि ऐसे पैन अमान्य हो जायेंगे. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अनिवार्य है वो बेहद जरूरी है.

इस वर्ष मार्च 2022 में सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी कर इसकी जानकारी दी थी कि एक अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी भी लगा दिया गया. एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर यानि 3 जून 2022 तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी कर दिया गया और इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी का नियम लागू कर दिया गया.

सीबीडीटी ने अपने इस आदेश से ये साफ कर दिया कि 31 मार्च 2023 के बाद पैन-कार्ड आधार लिंक करने की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो कि ट्वीट से भी स्पष्ट हो रहा है. वैसे भी सरकार कई बार पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा आगे बढ़ा चुकी है. और 31 मार्च 2023 के बाद तो पेनल्टी देकर भी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सकेगा.

पेनकार्ड हो सकता है लॉक

अगर आपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो आप ना तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर पायेंगे. और ना डीमैट खाता के साथ बैंक खाता खुलवा पायेंगे. क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड अब जरूरी है. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसमें पैन कार्ड देना अनिवार्य है. इसलिए पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो हर हाल में 1000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान कर 31 मार्च 2023 से पहले इस काम को पूरा कर लें.