12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन, बिजली कंपनी माफ़ करेगी पूरा ब्याज, प्रदेश में तैयारी शुरू

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इंदौर: नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर शनिवार को किया जा रहा है। इसमें बिजली कंपनी भी हजारों प्रकरणों का समझौते के लिए रखेगी। सभी 15 जिलों में इसके लिए तैयारी प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्य़ुत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर सौ फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। तोमर ने बताया कि आवेदक को छूट के उपरांत राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, पहली बार के प्रकरणों पर ही छूट की पात्रता रहेगी। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि कंपनी स्तर पर 43 स्थानों पर लगने वाली लोक अदालतों की विभागीय तैयारियों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवेदकों से संपर्क एवं लोक अदालतों में लाने आदि की जिम्मेदारी के लिए मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर, मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।