इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु इनमें संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं।
इसी अनुक्रम में उपायुक्त अपराध शाखा कार्यालय में पश्चिम बंगाल की फरियादिया लक्ष्मी शर्मा के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमे उसने क्रिप्टो करंसी में इन्वेटमेंट के नाम पर, “Cripto Street” नाम की कंपनी का स्वयं को सीईओ बताने वाले इंदौर के डॉ निरंजन प्रधान द्वारा फरियादिया को क्रिप्टो करंसी में इन्वेटमेंट पर प्रतिदिन 1% और 10 माह में तीन गुना से अधिक प्रॉफिट कमाने के नाम पर , 8 लाख से ज्यादा रुपए अपनी फर्म RF3 world indore के खातों में डलवाकर, अब न तो मुनाफा दिया और ना ही मेरे रुपये वापस किये गए है, इस तरह मेरे तथा अन्य कई लोगो के साथ धोखाधड़ी की गई है।
क्राइम ब्रांच द्वारा शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि हुगली पश्चिम बंगाल की फरियादिया लक्ष्मी शर्मा को आरोपी *डाँ निरंजन प्रधान निवासी समर्थ पार्क कालोनी ग्राम उमरिया महूँ इंदौर, द्वारा स्वंय को crypto street कंपनी का सीईओ बताते हुये क्रिप्टो करंसी में इंवेस्ट की गई धनराशी का तीन गुना प्रोफिट, प्रतिदिन 1 प्रतिशत, लगातार 10 माह तक देने का झांसा देकर 8 लाख 28 हजार की धनराशी अपने व्यक्तिगत व फर्म RF3 world indore के खातों में प्राप्त करके धोखाधडी कर ठगी की जाना पाया गया।
क्राइम ब्रांच इंदौर को पूछताछ एवं जांच में पता चला कि आरोपी की crypto street कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड न होकर फर्जी कंपनी है, जिसे इंदौर से संचालित कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगो को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर क्रिप्टो करंसी की रजिस्टर्ड कंपनी होना बताकर उक्त कंपनी के माध्यम से क्रिप्टो करंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर में तीन गुना प्रॉफिट देने जैसे झूठ बोलकर ठगी करते थे और इन्वेस्टर से रुपये लेकर उन्हें क्रिप्टो करंसी में मुनाफा भेजते थे, जिन्हे निवेशकों द्वारा रीडिम करवाने पर, पैसे उनके एकाउंट में नही आते थे।
आरोपी ने इस प्रकार मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 18-20 लोगो को प्रतिदिन 1% और 10 माह में तीन गुना से अधिक प्रॉफिट जैसे झूठे विश्वास में लेते हुए की है करीब एक करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की शिकायतें प्राप्त हुईं है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा के अपराध धारा 420, 409, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी डाँ निरंजन प्रधान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरूद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।