कलेक्टर के आदेश पर राशन में हेराफेरी करने वाले 2 आरोपी रासुका में निरूद्ध

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इंदौर : इंदौर जिले में माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने गरीबों के राशन में हेराफेरी करने पर दो आरोपियों को रासुका में निरूद्ध करने के आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेशानुसार जिन आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया गया है उनमें श्याम दवे पिता बालकृष्ण दवे तथा भरत दवे पिता विजय दवे शामिल है। इन दोनों आरोपियों ने संगठित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को वितरित किये जाने वाले राशन और केरोसिन वितरण में घोटाला किया है।

इन राशन माफियाओं ने कुल 255480 किलो खाद्यान्न का गबन कर 79 लाख 4 हजार 479 रूपये का आर्थिक घोटाला किया है। इस तरह राशन माफियाओं ने 51 हजार से अधिक हितग्राहियों को राशन से वंचित किया। जिला प्रशासन द्वारा गठित दल द्वारा की गई जांच के दौरान उचित मूल्य दुकानों के संचालन में आरोपी भरत दवे की संलिप्तता राशन माफिया के रूप में पायी गयी। आरोपी भरत दवे द्वारा राशन दुकान संघ का अध्यक्ष होने के कारण दुकान संचालकों के साथ गरीबों के राशन की चौरी कर उसे अधिक दर पर बाजार में बेचकर धन अर्जित किया जाता था।

छात्र प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति का उपाध्यक्ष श्याम दवे भी राशन घोटाले के कार्य में भरत दवे का निकटतम सहयोगी था। जांच दल द्वारा 12 उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण के दौरान 185625 किलो गेहूं, 69855 किलो चावल, नमक 3169 किलो, शक्कर 423 किलो, चना दाल 2201 किलो, साबुत चना 1025 किलो, तुअरदाल 472 किलो, केरोसीन 4050.5 लीटर के रिकार्ड में गड़बड़ी पायी गयी।