Omicron: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार सख्त, लागू हुआ GRAP नियम

Share on:

नई दिल्ली: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने प्रदेश में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया गया है. जिसके तहत कई पाबंदियां लागू होंगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, देशभर में ओमिक्रॉन के अबतक करीब 653 मामले दर्ज हो चुके है. वहीं, इनमें से 165 सिर्फ दिल्ली में मौजूद है. बता दें कि, GRAP नियम का इस्तेमाल जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी किया गया था.

CM केजरीवाल ने कहा कि, “हम नहीं चाहते की कोरोना फैले. इसीलिए बार-बार कह रहे है कि कही भी जाओ तो मास्क ज़रूर पहनें. बहुत तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. कब क्या बंद करना है इसके लिये हमने कुछ समय पहले ग्रेडिड प्लान बनाया था. हमने कहा था कि .5 प्रतिशत से ज़्यादा होगा तो येलो अलर्ट होगा.”

बता दें कि GRAP नियम के तहत प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. यहां देखे क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां –

– नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा
– वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा
– ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
– स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे
– जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
– रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
– बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
– सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे – बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे
– होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
– सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
– स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
– आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
– दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
– एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
– ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
– पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
– शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
– सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक (अभी भी जारी)
– धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी