OBC Reservation Bill: लोकसभा में बड़ा फैसला, संशोधन बिल पास

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नई दिल्ली। लोकसभा से संविधान (127वां) संशोधन बिल The Constitution (One Hundred and Twenty Seventh) Amendment Bill पारित हो गया है। साथ ही मत विभाजन के लिए जरिए ये बिल संसद से पास हुआ है। बता दें कि, इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा यानी कम से कम दो-तिहाई बहुमत से बिल पारित हो गया। वहीं इससे पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। वहीं कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है।

हालांकि इस सत्र में ये पहला ऐसा दिन था जब किसी बिल पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की गई। पूरे विपक्ष ने ओबीसी से जुड़े इस बिल का समर्थन किया। कुछ दलों ने सरकार से ये मांग भी की है कि ओबीसी आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी कराई जाए। इस दौरान विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारत मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागतयोग्य है।

साथ ही वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत साफ है। कांग्रेस को जवाब देते हुए वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब 102वां संशोधन लाया गया था, तब भी कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। इसलिए अब कांग्रेस के पास सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मराठा आरक्षण पर जवाब देते हुए कहा कि ये राज्य का विषय है और अब केंद्र ने उन्हें इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।