अब MP में सरकारी आवास योजनाओं के लिए जरुरी होगा वैक्सीनेशन, लागू हुआ ये नियम

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कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में अब सरकारी आवासों के लिए अब वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है. अब दोनों डोज लगने के बाद ही हितग्राही सरकारी आवासों के लिए फार्म भर सकेंगे। जिसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य आवासीय योजनाओं में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरुरी कर दिया गया है.